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कैराना। चोरी व चलचित्र अधिनियम समेत अलग—अलग मामलों में कोर्ट ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया।
वर्ष 2019 में गढ़ीपुख्ता थाने पर गांव ताना निवासी दीपक के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में गुरुवार को कोर्ट ने दोषी को न्यायालय उठने तक अवधि की सजा और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दूसरा मामला 2001 का है, जिसमें शामली कोतवाली पर सतीश निवासी गांव धौलरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया गया था। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इनके अलावा वर्ष 2001 में कैराना कोतवाली पर विपिन निवासी मोहल्ला चौक बाजार कैराना के विरुद्ध कॉपीराइट अधिनियम एवं चलचित्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था। यह मामला भी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।